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MP Anganwadi Merit List Kaise Banti Hai?: मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, जाने  पूरा गणित

MP Anganwadi Merit

MP Anganwadi Merit: मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके तहत लाखों महिलाएं आवेदन फार्म जमा कर रही हैं और इन महिलाओं के मन में एक ही सवाल है की भर्ती के तहत चयन कैसे होगा? क्या कोई परीक्षा आयोजित होगी या फिर नहीं इसके अलावा मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? तो सारी जानकारी आज के इस Blog में हम आपको देने वाले हैं।

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अगर आपने भी मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास द्वारा निकाले गए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर आवेदन फार्म जमा किया है और MP Anganwadi Merit का इंतजार कर रहे हैं, तो आज लेख में हम आपको बताएंगे कि आखिर किन बिंदुओं के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है।

MP Anganwadi Merit कैसे बनती है?

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर MP Anganwadi Merit का प्रमुख आधार शैक्षणिक योग्यता होती है. इस भर्ती के लिए 12वीं पास महिलाएं आवेदन फार्म जमा कर सकती हैं, जो कि कार्यकर्ता पद के लिए शैक्षणिक योग्यता है वहीं यदि हम सहायिका की बात करें तो 10वीं पास महिलाएं सहायिका पद के लिए आवेदन कर सकती हैं और इसी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपको अंक प्राप्त होते हैं।

इसका फॉर्मूला बहुत आसान है:

मेरिट अंक = (कुल प्राप्त प्रतिशत / 10)

उदाहरण के लिए:
अगर किसी उम्मीदवार ने 12वीं कक्षा में 75% अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके शैक्षणिक योग्यता के अंक होंगे:
75 / 10 = 7.5 अंक

इसी तरह, अगर आपके 68% हैं तो 6.8 अंक और अगर 82% हैं तो 8.2 अंक माने जाएंगे।

अतिरिक्त बोनस अंक

सिर्फ शैक्षणिक अंक ही काफी नहीं हैं। सरकार कुछ विशेष वर्गों को प्राथमिकता देने के लिए अतिरिक्त बोनस अंक भी देती है। यही बोनस अंक मेरिट लिस्ट में आपका स्थान तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

1. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्ड धारक: अगर कोई उम्मीदवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार से है और उसके पास वैध BPL कार्ड है, तो उसे सीधे 10 बोनस अंक दिए जाते हैं।

2. विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा होने पर: यदि कोई आवेदिका विधवा, कानूनी तौर पर तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई (परित्यक्ता) है, तो उसे भी 10 अतिरिक्त अंक का लाभ मिलता है।

3. SC/ST/OBC श्रेणी के लिए नियम: यह समझना बहुत जरूरी है कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से होने पर कोई अतिरिक्त बोनस अंक नहीं मिलते हैं। इन वर्गों के लिए सरकार के नियमों के अनुसार पदों का आरक्षण (Reservation) होता है। इसका मतलब है कि कुछ पद इन श्रेणियों के लिए आरक्षित होते हैं, लेकिन मेरिट की गणना सभी के लिए एक ही फॉर्मूले से की जाती है।

4. अनुभव के अंक (सिर्फ सहायिका से कार्यकर्ता पद हेतु):
जब कोई आंगनवाड़ी सहायिका, कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन करती है, तो उसे उसके अनुभव का भी लाभ मिलता है।

  • नियम: प्रति वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक दिए जाते हैं।
  • अधिकतम सीमा: यह अंक अधिकतम 10 हो सकते हैं (यानी 5 साल के अनुभव तक)।

अगर दो उम्मीदवारों के अंक बराबर हों तो?

कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब दो या दो से ज्यादा उम्मीदवारों के कुल मेरिट अंक बराबर हो जाते हैं। ऐसे में किसे चुना जाएगा? इसके लिए एक स्पष्ट “टाई-ब्रेकर” नियम है।

नियम: यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान हैं, तो जिस उम्मीदवार की उम्र अधिक होगी, उसे प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जाता है।

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