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Aadhaar-PAN Linking: 31 दिसंबर 2024 तक मिल सकता है समय! जानें लिंकिंग का आसान तरीका

Aadhaar-PAN Linking

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Aadhaar-PAN Linking: आज के दौर में पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक होना हर टैक्सपेयर के लिए अनिवार्य हो गया है। यह कदम सरकार ने टैक्स सिस्टम को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए उठाया है। 30 जून, 2023 को इसकी डेडलाइन समाप्त होने के बाद न लिंक किए गए पैन कार्ड को इनएक्टिव घोषित कर दिया गया। हालांकि, अब खबर है कि सरकार इसकी समय सीमा को 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा सकती है। लेकिन, इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

पैन और आधार लिंकिंग क्यों जरूरी है?

पैन और आधार को लिंक करना टैक्स चोरी रोकने और फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करने का एक अहम जरिया है। इससे न केवल टैक्सपेयर का रिकॉर्ड बेहतर होता है बल्कि डिजिटल लेनदेन में पारदर्शिता भी आती है।

लिंकिंग के मुख्य फायदे

  • आयकर रिटर्न दाखिल करने में सुविधा: पैन और आधार का लिंक होना जरूरी है।
  • बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच आसान: पैन-आधार लिंक न होने पर बैंक खाता खोलना या बड़ा लेनदेन करना मुश्किल हो सकता है।
  • 50,000 से अधिक के लेनदेन में अनिवार्यता: बड़ी नकदी जमा या निकासी के लिए यह लिंकिंग जरूरी है।
  • निवेश की प्रक्रिया में सरलता: म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट आदि के लिए लिंकिंग अनिवार्य है।
  • फर्जीवाड़े पर रोक: यह टैक्स सिस्टम में धोखाधड़ी और टैक्स चोरी रोकने में मदद करता है।
  • इनएक्टिव पैन से समस्याएं: लिंक न होने पर पैन इनएक्टिव हो सकता है, जिससे बैंकिंग और टैक्स संबंधित काम रुक सकते हैं।

लिंकिंग न होने पर जुर्माना

अगर आपने समय पर पैन और आधार को लिंक नहीं किया, तो आयकर अधिनियम की धारा 234एच के तहत ₹1,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब तक बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स इस जुर्माने का भुगतान कर चुके हैं।

सरकार ने अब तक वसूले ₹601.97 करोड़

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक करीब ₹601.97 करोड़ का जुर्माना वसूला गया। इसके बावजूद, 29 जनवरी 2024 तक लगभग 11.48 करोड़ पैन कार्ड अभी भी आधार से लिंक नहीं हुए हैं।

क्या डेडलाइन बढ़ाई जाएगी?

कई रिपोर्ट्स के अनुसार, पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, इस पर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

कैसे करें पैन और आधार लिंक?

पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। इसे आप घर बैठे ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं।

ऑनलाइन लिंकिंग का तरीका

  • आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
  • होमपेज पर ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  • अगर जुर्माना लागू है, तो ‘Continue to Pay Through e-Pay Tax’ पर क्लिक करें।
  • भुगतान करने के बाद प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ‘Link Now’ पर क्लिक करें।
  • मोबाइल पर आए ओटीपी से वेरिफिकेशन करें।

लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें?

  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘लिंक आधार स्टेटस’ विकल्प पर जाएं।
  • अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  • स्टेटस देखने के लिए ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।

देरी से बचें और आज ही प्रक्रिया पूरी करें!

पैन और आधार को लिंक करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि आपके फाइनेंशियल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो देरी न करें। यह न केवल आपको जुर्माने से बचाएगा बल्कि आपके वित्तीय कार्यों में बाधा भी नहीं आएगी।

पैन और आधार कार्ड का लिंक होना अब सिर्फ कानून का पालन करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। संभावित डेडलाइन बढ़ाने की खबर के बावजूद, जितनी जल्दी हो सके, इसे पूरा कर लें।

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